महासमुंद। भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से यूरिया के अनियमित वितरण के मामलों में जिले के कुल 106 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि एफ आर कश्यप ने बताया कि इनमें 86 निजी तथा 20 सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, जिनके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करते हुए यूरिया का विक्रय अनियमित रूप से किया गया। इस पर संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने बताया कि जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध कराने के लिए मैदानी अधिकारियों द्वारा निजी एवं सहकारी संस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को निर्धारित दर पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके।