बिलासपुर। प्रार्थी फेकुराम चतुर्वेदी पिता स्व. रंगी लाल चतुर्वेदी निवासी करवा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच ग्राम करवा में “रीगल भवन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड” कंपनी के डायरेक्टर पंकज वर्मा द्वारा पैसा दोगुना करने का लालच देकर गांव के लोगों को एजेंट बनाकर निवेश करवाया गया।
आरोपी द्वारा लोगों से राशि एकत्र कर करबला रोड स्थित कार्यालय में जमा कराया जाता था। इस प्रकार गांव के कई लोगों से लगभग 15,00,000 रुपये की राशि जमा कराई गई, जिसके बाद आरोपी कार्यालय बंद कर फरार हो गया। इस प्रकार आवेदकों के साथ धोखाधड़ी की गई।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 159/2025 धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की सतत पतासाजी की जा रही थी।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर ग्राम टिकिया, चोरहटा, जिला रीवा (म.प्र.) में दबिश देकर आरोपी पंकज कुमार वर्मा को हिरासत में लिया गया।
नाम आरोपी :-
1.पंकज कुमार वर्मा पिता स्व. रामानंद वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम टिकिया थाना चोरहटा, हा.मु. – शाही अपार्टमेंट नं.- 28 ढेकहा थाना सिविल लाइन जिला रीवा (म.प्र.)